मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के 17 धार्मिक नगरों में शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है।

 मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के 17 धार्मिक नगरों में शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। यह प्रतिबंध 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि इन नगरों में स्थित शराब की दुकानों को बंद किया जाएगा और उन्हें अन्यत्र स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।

**जिन 17 धार्मिक नगरों में यह प्रतिबंध लागू होगा, वे हैं:**

1. **नगर निगम:**

   - उज्जैन

2. **नगर पालिकाएं:**

   - दतिया

   - पन्ना

   - मंडला

   - मुलताई

   - मंदसौर

   - मैहर

3. **नगर परिषद:**

   - ओंकारेश्वर

   - महेश्वर

   - मंडलेश्वर

   - ओरछा

   - चित्रकूट

   - अमरकंटक

4. **ग्राम पंचायत:**

   - सलकनपुर

   - बरमान कला

   - लिंगा

   - कुंडलपुर

   - बांदकपुर

   - बरमान खुर्द

इसके अतिरिक्त, नर्मदा नदी के पांच किलोमीटर के दायरे में भी शराब की बिक्री पर प्रतिबंध जारी रहेगा।

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए सुझाव दिया है कि इन धार्मिक स्थलों पर अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री और जुआ-सट्टे पर भी रोक लगाई जानी चाहिए।

इस निर्णय का उद्देश्य धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनाए रखना और समाज में नशे की लत को कम करना है।

अधिक जानकारी के लिए, आप नीचे दिया गया वीडियो देख सकते हैं:

[MP में नो शराब? धार्मिक नगरों में 1 अप्रैल से शराब बिक्री पर रोक


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