केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक महिला चिकित्सक के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी संजय रॉय को मृत्युदंड देने की मांग करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में अपील दायर की है। इससे पूर्व, सियालदह की एक अधीनस्थ अदालत ने संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिसमें उसे जीवन के अंतिम दिन तक जेल में रहने का आदेश दिया गया था।

सीबीआई का मानना है कि यह मामला “दुर्लभतम” श्रेणी में आता है और दोषी को मृत्युदंड दिया जाना उचित होगा। इससे पहले, पश्चिम बंगाल सरकार ने भी अधीनस्थ अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी, जिसमें संजय रॉय के लिए मृत्युदंड की मांग की गई थी। सीबीआई ने राज्य सरकार की इस अपील का विरोध करते हुए कहा है कि चूंकि जांच एजेंसी सीबीआई है, इसलिए सजा की अपर्याप्तता के आधार पर अपील करने का अधिकार उसी का है।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की अपील को स्वीकार करने या न करने पर निर्णय लेने से पहले सीबीआई, मृत चिकित्सक के परिवार और दोषी का पक्ष सुनने का निर्णय लिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी को निर्धारित की गई है।

घटना 9 अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के सेमिनार हॉल में घटी थी, जहां तड़के एक महिला चिकित्सक के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया था, जो घटना के समय सेमिनार हॉल में प्रवेश करते हुए देखा गया था।

सियालदह की अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि यह अपराध “दुर्लभतम” श्रेणी में नहीं आता, इसलिए मृत्युदंड नहीं दिया गया। हालांकि, सीबीआई और राज्य सरकार दोनों का मानना है कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए मृत्युदंड उचित सजा होगी।


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